मंझनपुर। सिविल जज जूनियर डिवीजन फराह खान ने तमंचा रखने के आरोपी को कोर्ट की समयावधि तक खड़े रहने की सजा दी। साथ ही आरोपी के खिलाफ आठ सौ रुपये का अर्थदंड भी लगाया। करारी कोतवाली पुलिस ने सुकवारा के रामचंद्र को वर्ष 2003 में अवैध तमंचा रखने के आरोप में जेल भेजा था।
विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। यह मुकदमा सिविल जज जूनियर डिवीजन फराह खान की कोर्ट में विचाराधीन था। शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोषी को उक्त सजा सुनाई।