युवक की हत्या में पत्नी और प्रेमी को उम्रकैद
13 साल पहले महिला ने प्रेमी से कराई थी पति की हत्या
सैनी कोतवाली के मीठेपुर सयांरा गांव में हुई थी घटना
संवाद न्यूज एजेंसी
मंझनपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम राकेश कुमार की अदालत ने सोमवार को 13 साल पहले एक युवक की गोली मारकर हत्या के मामले में फैसला सुनाया। कोर्ट ने युवक की पत्नी और उसके प्रेमी को उम्रकैद की सजा सुनाने के साथ ही 15-15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
अभियोजन के अनुसार सैनी कोतवाली इलाके के मीठेपुर सयांरा गांव निवासी रुआब अली की 16 अगस्त 2009 की भोर में तकरीबन चार बजे उस वक्त गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जब वह घर से रेलवे लाइन की तरफ शौच के लिए गया था। मामले में रुआब के भाई हिसामुद्दीन ने सैनी कोतवाली में अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना के दौरान पता चला कि रुआब की हत्या उसकी पत्नी गुलशन बेगम ने पड़ोस में रहने वाले अपने प्रेमी इस्लामुद्दीन से कराई थी। हत्या में प्रयुक्त तमंचा व कारतूस भी गुलशन ने ही इस्लामुद्दीन को उपलब्ध कराया था। पुलिस ने दोनों गिरफ्तार करने के साथ ही आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत में चली। मामले में शासकीय अधिवक्ता प्रेम प्रकाश ने आठ गवाह प्रस्तुत किए। शनिवार को न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने व पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन के बाद दोनों को दोषी करार देते हुए अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुना दी।