जानलेवा हमले के दोषी सगे भाई समेत चार को सजा
मंझनपुर। अपर जिला जज (एफटीसी-प्रथम) आभा पाल की अदालत ने वर्ष 2004 में जानलेवा हमले के मामले में दोषी मौलवीपुर निवासी हरिश्चंद्र, उसके भाई मनोज, गामा व उचरावां निवासी सुनील को दो-दो साल के कठोर कारावास से दंडित किया है।
वादी मुकदमा शहजादपुर निवासी श्यामलाल सोनकर का कहना था कि आरोपियों ने उसे बेरहमी से पीटा था, जिसमें उसका हाथ टूट गया था। सिर में भी गंभीर चोट आई। अभियोजन की तरफ से मुकदमे की पैरवी एजीडीसी पुरुषोत्तम लाल गुप्ता ने मेडिकल प्रमाण पत्र व गवाहों को प्रस्तुत कर सख्त सजा दिए जाने की मांग की थी। कोर्ट के सजा सुनाने के बाद कोर्ट मोहर्रिर ने दोषियों को कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया है। संवाद