विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अशोक कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने किशोरी को अगवा करने के दोषी को चार साल की सजा भुगतने का आदेश दिया है। कोर्ट ने दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
सैनी काेतवाली इलाके के एक गांव में रहने वाली एक किशोरी 14 मार्च 2020 को अचानक लापता हो गई थी। खोजबीन के दौरान पता चला कि नरसिंहपुर कछुआ निवासी विपिन पटेल किशोरी को अगवा कर ले गया है।
पीड़ित मां की तहरीर पर नामजद मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था।
मुकदमा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अशोक कुमार श्रीवास्तव की अदालत में चला।
शासकीय अधिवक्ता ने पीड़िता समेत सात गवाहों की अदालत में गवाही कराई। दोनों पक्षों की बहस सुनने व पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद मंगलवार को अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। संवाद