दहेज उत्नीड़न में पति को दो साल की सजा
मंझनपुर (ब्यूरो)। चरवा कोतवाली क्षेत्र के फरीदपुर गांव की सपना पुत्री रमाकांत ने बताया कि उसका विवाह 26 अप्रैल 2008 को प्रयागराज के सोरांव थाना स्थित सरायगोपाल गांव में प्रशांत से हुआ था। आरोप है कि शादी के बाद से ही दहेज में कार और दस बीघा खेत की मांग को लेकर ससुराली विवाहिता को प्रताड़ित करने लगे। इसकी जानकारी होने पर रिश्तेदारों ने पंचायत की। सभी ने ससुराल वालों को समझाया। पर, उनके रवैये में सुधार नहीं हुआ। लिहाजा परेशान महिला ने 11 अगस्त 2008 को आरोपी पति प्रशांत, ससुर मसुरियादीन, जेठ राहुल व जेठानी मधु के खिलाफ केस दर्ज करा दिया। मुकदमे की विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। 16 जुलाई 2013 को सीजेएम कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया था। इसके बाद पीड़ित महिला ने आरोपियों को सजा दिलाने के लिए एडीजे द्वितीय प्रमोद कुमार की कोर्ट में अपील की। सुनवाई के बाद गुरुवार को अदालत ने आरोपी पति प्रशांत को दो साल कैद व 20 हजार रुपया जुर्माने की सजा सुनाई। जबकि अन्य आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया।