जिले में व्यावसायिक वाहनों पर मालिक और चालक का नाम, आधार नंबर व मोबाइल नंबर लिखना अब अनिवार्य कर दिया गया है। नियम का पालन नहीं करने पर वाहन मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
जनपद में करीब 5600 व्यावसायिक वाहन पंजीकृत हैंए इनमें ई-रिक्शा, टैक्सी, बस और ट्रक शामिल हैं। शासन स्तर से सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) को निर्देश जारी किए गए हैं कि हर व्यावसायिक वाहन के पीछे चालक व मालिक का नाम, आधार और मोबाइल नंबर साफ-साफ अंकित होना चाहिए।
यह व्यवस्था यात्रियों की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से लागू की गई है। परिवहन विभाग ने इसके लिए अभियान भी चलाया और कई वाहनों पर नाम व नंबर अंकित कराए गए। इसके बावजूद बड़ी संख्या में ऑटो और ई-रिक्शा अब भी बिना नाम और नंबर अंकित किए सड़कों पर दौड़ रहे हैं।
- जिले में सभी ई-रिक्शा, ऑटो, बस और टैक्सी पर मालिक व चालक का विवरण लिखना अनिवार्य है। नियम का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की जाएगी। - तारकेश्वर मल्ल, एआरटीओ