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कौशांबी : महिलाकर्मी से छेड़खानी में फंसे डीपीओ की अंतरिम जमानत मंजूर

Sat, 07 Jan 2023 09:55 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, कौशांबी

सार

जेल में निरुद्ध डीपीओ के अधिवक्ता की तरफ से सीजेएम सुशील कुमारी की अदालत में शुक्रवार को जमानत प्रार्थना पत्र दिया गया था। जिसे सीजेएम ने खारिज कर दिया था। इस पर शनिवार को आरोपी डीपीओ के अधिवक्ता ने एफटीसी प्रथम कीर्ति कुणाल की अदालत में अंतरिम जमानत अर्जी दाखिल की।
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कौशांबी : डीपीओ राजनाथ राम। फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
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महिलाकर्मी से छेड़खानी में फंसे जिला प्रोबेशन अधिकारी (डीपीओ) राजनाथ राम की शनिवार को अंतरिम जमानत मंजूर हो गई है। इसी के साथ ही जिला कारागार में बंद डीपीओ की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। डीपीओ राजनाथ राम का एक वीडियो करीब 10 दिन पहले सोशल मीडिया में वायरल हुआ था।

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जिसमें वह एक महिला कर्मचारी के साथ अश्लील हरकत करता दिखा था। मामला संज्ञान में आने के बाद महिला कर्मचारी से तहरीर लेकर सदर कोतवाली पुलिस ने डीपीओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। 17 दिसंबर को डीपीओ को जेल भेजा गया। इससे पहले भी एक अन्य महिला कर्मचारी ने डीपीओ के खिलाफ छेड़खानी का आरोप लगाया था। 

जेल में निरुद्ध डीपीओ के अधिवक्ता की तरफ से सीजेएम सुशील कुमारी की अदालत में शुक्रवार को जमानत प्रार्थना पत्र दिया गया था। जिसे सीजेएम ने खारिज कर दिया था। इस पर शनिवार को आरोपी डीपीओ के अधिवक्ता ने एफटीसी प्रथम कीर्ति कुणाल की अदालत में अंतरिम जमानत अर्जी दाखिल की। जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। हालांकि इस बाबत जेल अधीक्षक राकेश सिंह का कहना है कि डीपीओ की रिहाई का परवाना उन्हें देर शाम तक नहीं मिला है। अंतरिम जमानत मंजूर होने की भी उन्हें जानकारी नहीं है। ऐसे में आरोपी डीपीओ फिलहाल अभी जेल में ही बंद हैं।

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