होली पर्व पर शराब की निर्धारित दर से बिक्री व दुकानों की हकीकत जाने के लिए एसडीएम, सीओ व आबकारी निरीक्षण ने दुकानों का निरीक्षण किया। साथ ही सरसवां ब्लॉक क्षेत्र के मतदान केंद्रों को देखा। दुकानदारों को निर्देश दिया कि मानक से अधिक शराब किसी कीमत पर न दी जाए। हिदायत दी कि ग्राहकों को बताएं की 12 केन व छह बोतल से अधिक शराब लेकर सफर किया तो जेल जाना पड़ सकता है।
एसडीएम आकाश सिंह, सीओ कौशाम्बी अभिषेक सिंह व आबकारी निरीक्षक शैलेंद्र कुमार गौतम ने सरसवां ब्लॉक क्षेत्र की शराब दुकानों का निरीक्षण किया। पश्चिमशरीरा की अंग्रेजी व बीयर की दुकान का निरीक्षण करते हुए बिक्री व स्टाक रजिस्टर देखा।
दुकान का सीसीटीवी को भी चेक किया। एसडीएम ने कहा कि अवैध शराब की बिक्री नहीं होनी चाहिए। सेल्समैन शराब खरीदते समय इस बात का ध्यान रखें कि किसी प्रकार की डुप्लीकेसी न हो। किसी ग्राहक को बीयर की 12 कैन व अंग्रेजी शराब की छह बोतल से अधिक की बिक्री न करें।
ग्राहक को बताएं कि इससे अधिक शराब के साथ पकड़े गए तो जेल जाना पड़ सकता है। देशी शराब की लिमिट डेढ़ लीटर की है। शराब की दुकानों के निरीक्षण के बाद एसडीएम ने गोराजू, रहीमपुर मोलानी, हिसामपुर, टेनशाहआलमाबाद सहित दर्जनों गांव के मतदान केंद्रों के भवन, पेयजल, विद्युत व्यवस्था, शौचालय व रैंप आदि देखे।