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पत्नी की हत्या मामले में पति की जमानत नामंजूर

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पत्नी की हत्या मामले में पति की जमानत नामंजूर
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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
मंझनपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव रंजन ने दहेज हत्या के एक मामले में आरोपी पति की बेल अर्जी नामंजूर कर दी। विवाहिता को दहेज में बाइक नहीं मिलने के कारण मार डाला गया था।
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अभियोजन के मुताबिक फतेहपुर जिले के मलवा कोतवाली अंर्तगत उमर गहन गांव की रहने वाली सोमवती पत्नी स्वर्गीय शिवबरन का कहना था कि उसकी बेटी अंजना की शादी वर्ष 2013 में सैनी कोतवाली क्षेत्र के त्रिलोकपुर निवासी शिव कुमार भट्ट के साथ की थी। शिवकुमार भिक्षाटन करके परिवार का भरण-पोषण करता है। शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज में बाइक की मांग करके अंजना को प्रताड़ित किया करते थे। 17 जून 2018 को ससुराल वालों ने अंजना की मौत की खबर दी। मौके पर पहुंचे मायके वालों ने ससुरालियों पर जहर देकर मार डालने का आरोप लगा। सैनी कोतवाली पुलिस ने सोमवती की तहरीर पर आरोपित किए गए पति शिवकुमार, जेठानी रानी, जेठ मूलचंद्र के खिलाफ दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराया। मामले में पुलिस ने पति को जेल भेजा। गुरुवार को पति की तरफ से जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था। अभियोजन की तरफ से मुकदमे की पैरवी प्रदीप कुमार मौर्या ने की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत प्रार्थना पत्र नामंजूर कर दिया।
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