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Kaushambi News: दहेज हत्या के दोषी पति को सात साल की सजा, 10 हजार जुर्माना

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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम की अदालत ने बृहस्पतिवार को दहेज हत्या के दोषी पति को सात साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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कोखराज कोतवाली के मकदूमपुर काजी निवासी रामविशाल ने बताया कि उसने अपनी बेटी सोना देवी की शादी पड़ोसी गांव चमंधा में रहने वाले चैनल उर्फ बुधराम के साथ की थी। शादी के कुछ दिन बाद से ही बेटी का पति दहेज में बाइक और सोने की जंजीर मांगने लगा था। असमर्थता जताने पर उसे यातनाएं दी जाने लगी।
एक मार्च 2014 को सोना की हत्या कर दी गई। मृतका के पिता की तहरीर पर पति के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम की अदालत में चला। दोनों पक्षों की बहस सुनने व पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद बृहस्पतिवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया।
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