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Kaushambi News: दहेज हत्या के दोषी पति को आठ वर्ष की सजा, अर्थदंड

Wed, 24 Jul 2024 05:54 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
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अपर जिला जज/फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय आभा पाल की अदालत ने मंगलवार को दहेज हत्या के दोषी पति को आठ साल की सजा सुनाने के साथ ही 18 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। दोषी पर दहेज के लिए पत्नी की जलाकर हत्या करने का आरोप लगाया गया था।
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सैनी कोतवाली के अजुहा निवासी माता बदल वैश्य उर्फ फोटू ने अपनी पुत्री विमला देवी का विवाह वर्ष 1990 में कस्बे के ही दीपक वैश्य के साथ किया था। शादी के बाद से ही विमला को उसके पति व ससुराल वाले कम दहेज लाने का ताना दे रहे थे। इस वजह से 4 मई 1992 की सुबह विमला देवी की आग लगाकर हत्या कर दी गई।
मामले में मृतका के पिता ने विमला के पति दीपक वैश्य, देवर सूरज व सास रामरती के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचनात्मक कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तीनों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे का ट्रायल अपर जिला जज/फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय की अदालत में चला।
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एडीजीसी प्रेम प्रकाश चौधरी ने वादी समेत छह गवाहों को न्यायालय में पेश कर गवाही कराई। दोनों ओर से की गई बहस को सुनने व पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य का मूल्यांकन करने के बाद मंगलवार को कोर्ट ने पति सुनील कुमार को दोषी करार देते हुए फैसला सुना दिया। वहीं, देवर सूरज व सास रामरती को कोर्ट ने संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त कर दिया।
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