बिना हाई सिक्योरिटी नंबर (एचएसएन) प्लेट वाले वाहनों का परिवहन विभाग से जुड़ा कोई काम 30 सितंबर के बाद नहीं होगा। परिवहन विभाग ने पत्र जारी कर वाहन स्वामियों को समय सीमा में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का निर्देश दिया है। कहा कि प्लेट नहीं लगने पर डुप्लीकेट आरसी, पंजीयन नवीकरण, फिटनेस आदि नहीं होगा।
चोरी के वाहनों पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर उपयोग को रोकने के लिए शासन ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य कर दिया है। जनवरी 2019 से डीलरों ने नए वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना शुरू कर दिया था। एआरटीओ तारकेश्वर मल्ल ने बताया कि दिसंबर 2019 तक सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगने थे, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण दो साल से समय सीमा बढ़ रही है। अब 30 सितंबर अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। इसके बाद बिना हाई सिक्योरिटी नंबर लगे वाहनों के कामकाज पर कार्यालय में रोक लग जाएगी। उन्होंने बताया कि शासन से मिले निर्देश में 30 सितंबर तक सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लग जाने के लिए कहा गया है।