सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों पर अब गैंगस्टर
पहले ही लगाया जा चुका है रासुका, सरायअकिल इलाके में 21 सितंबर को हुई थी घटना
अमर उजाला ब्यूरो
मंझनपुर। सरायअकिल पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म मामले में आरोपियों के खिलाफ अब गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई कर दी है। सभी आरोपियों पर रासुका पहले ही लगाया जा चुका है। हालांकि एनएसए की कार्रवाई सिर्फ दो आरोपियों पर ही की गई है।
सरायअकिल इलाके की एक 14 वर्षीय एक लड़की किशोरी 21 सितंम्बर को मवेशियों के लिए चारा काटने घोसिया गई थी। वहां घोसिया गांव के ही छोटका उर्फ आतंकवादी, बड़का व नाजिम ने किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। दरिंदों ने आपत्तिजनक वीडियो भी बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। मामले में तीनों आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। घटना के वक्त ही ग्रामीणों ने आरोपी नाजिम को पकड़कर पीटने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया था। बाद में दूसरे आरोपी छोटका उर्फ आतंकवादी को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। तीसरे आरोपी बड़का को 26 सितंबर को पकड़कर जेल भेजा गया। घटना की विवेचना एएसपी अशोक कुमार कर रहे हैं। घटना के पांचवें दिन ही उन्होंने आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सभी आरोपियों पर रासुका (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) के तहत पहले ही कार्रवाई कर दी गई थी। अब गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी कर दी गई है। इसके बाद आरोपियों का जेल से बाहर आना काफी कठिन होगा।
वहीं अपर पुलिस अधीक्षक, अशोक कुमार का कहना है कि सभी आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई कर दी गई है। अदालत से आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने का भी प्रयास किया जा रहा है।