अवैध तमंचा व चाकू रखने के आरोपियों को अर्थदंड
महेवाघाट पुलिस ने वर्ष 2010 व 2016 में दर्ज किया था मुकदमा
संवाद न्यूज एजेंसी
मंझनपुर। अपर सिविल जज वरिष्ठ श्रेणी सौम्या गिरि ने दो अलग-अलग मामलों में जुर्म कुबूल करने पर दोषियों को अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की रकम नहीं जमा करने पर दस दिन की सजा भुगतने का आदेश दिया है।
महेवाघाट कोतवाली पुलिस ने वर्ष 2010 में लौंगावां निवासी धर्मेंद्र बिंद के पास से अवैध तमंचा बरामद किया था। 14 वर्ष बीतने के बाद भी कोतवाली पुलिस आरोपी के खिलाफ गवाही कराने में असफल रही। इसी तरह से वर्ष 2016 में धर्मेंद्र के पास से भी चाकू बरामद कर आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज किया था। आठ साल तक इसमें भी पुलिस गवाही नहीं करा सकी। इससे परेशान आरोपियों ने बृहस्पतिवार को अपर सिविल जज एसडी सौम्या गिरि की अदालत में अपना-अपना जुर्म कुबूल कर सजा सुनाने की अपील की। इस पर कोर्ट ने आरोपियों को क्रमश: एक हजार और 1200 रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया। शाम को आरोपियों ने आदेशित धनराशि कोर्ट में जमा कर दी है।