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Kaushambi News: जूती वापस न करना फ्लिपकार्ट कंपनी को पड़ा महंगा

Fri, 25 Aug 2023 12:55 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
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जूती वापस न करना फ्लिपकार्ट कंपनी को पड़ा महंगा
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- उपभोक्ता आयोग ने जूती लेकर रुपये भुगतान न करने पर नौ प्रतिशत ब्याज की दर से भुगतान का दिया आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
मंझनपुर (कौशाम्बी)। ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी फ्लिपकार्ट को एक उपभोक्ता की जूती वापस नहीं करने पर उपभोक्ता आयोग की नाराजगी झेलनी पड़ी। आयोग ने आदेश दिया कि अगर महीने भर के अंदर उपभोक्ता के रुपये वापस नहीं किए तो नौ प्रतिशत प्रतिमाह ब्याज से हिसाब से रुपये की वसूली की जाएगी।
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कोखराज कोतवाली क्षेत्र के हर्रायपुर गांव की रक्षा यादव ने फ्लिपकार्ट पर जूती का विज्ञापन देखा। एक जूती पसंद आने पर उन्होंने 24 जनवरी जनवरी को ऑर्डर बुक कर दिया। जूती जब घर पर डिलिवर हुई तो उसका साइज ठीक नहीं था। बक्कल में भी दिक्कत थी। इस पर उन्होंने जूती वापस कर दी। शर्त के मुताबिक कंपनी को दूसरी जूती भेजनी चाहिए थी, लेकिन वहीं जूती दोबारा भेज दी गई। इस पर 25 अप्रैल को उसने ग्रीवांस रजिस्टर कराया। इसके बाद भी रुपये वापस नहीं हुए। रक्षा ने मामले का परिवाद उपभोक्ता आयोग में दाखिल किया। आयोग के अध्यक्ष लालचंद्र व सचिव संचिता श्रीवास्तव ने प्रकरण की सुनवाई की। नोटिस के जवाब में फ्लिपकार्ट कंपनी की तरफ से कहा गया कि वह बिचौलिए हैं। सामान वापस लेना या देना कंपनी का काम है। इस पर आयोग ने अपने फैसले में कहा कि सामान आपने दिखाया व बुकिंग के साथ डिलिवरी भी की। इसके लिए आप उत्तरदायी हैं। एक माह के अंदर उपभोक्ता के रुपये वापस नहीं हुए तो नौ प्रतिशत प्रति माह की ब्याज सहित रकम की वसूली की जाएगी।
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