मंझनपुर। स्पेशल जज पॉक्सो उत्कर्ष यादव की अदालत ने बालिका से छेड़खानी और उलाहना देने पर मारपीट के दोषी पिता-पुत्र को सजा सुनाई है। छेड़खानी के आरोपी बेटे को दो साल और मारपीट के आरोपी पिता को एक माह की सजा दी गई है।
करारी कोतवाली इलाके के एक गांव में 13 सितंबर 2020 को एक बालिका खेत गई थी। इस दौरान अगियौना गांव के पंडा उर्फ राम अभिलाष ने छेड़खानी की। बालिका ने यह बात घर जाकर बताया तो पीड़ित परिवार के लोग उलाहना देने पंडा के घर गए। वहां परिजनों के साथ मारपीट की गई। घटना में दो लोगों को चोट भी आई थी। मामले में पंडा और फूलचंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया।
पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। अभियोजन की तरफ से एजीडीसी रमेश चंद्र त्रिपाठी ने पीड़िता सहित छह लोगों की गवाही कराई। अदालत ने छेड़खानी के दोषी पंडा को दो साल की सजा व दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। पंडा के पिता फूलचंद्र को एक माह की सजा सुनाई गई। अदालत के आदेश के बाद कोर्ट ने आरोपी बाप-बेटे को जेल भेज दिया।