फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

आगजनी के आरोपी को पांच वर्ष की कैद

Wed, 21 Dec 2016 12:31 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो कौशाम्बी
विज्ञापन
other
विज्ञापन
कोखराज के ककोढ़ा गांव में वर्ष 2009 में आगजनी की घटना हुई थी। फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) की अदालत में मामले की सुनवाई करते हुए मंगलवार को दोष सिद्ध होने पर आरोपी को पांच वर्ष के कैद की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार का अर्थदंड लगाया। इसमें से 40 हजार की रकम पीड़ित को दी जाएगी।
विज्ञापन


  अभियोजन के अनुसार ककोढ़ा निवासी रामदुलारे पुत्र बिन्देश्वरी ने 25 नवंबर 09 को गांव के ही अजीत कुमार उर्फ रामू के खिलाफ आग लगाने का मामला दर्ज कराया था। आरोप था कि आग लगने से उसकी एक भैंस जलकर मर गई थी, जबकि उसकी बाइक राख हो गई थी।

मामले की विवेचना कर पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मंगलवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम दिनेश पाल यादव ने प्रकरण की सुनवाई की। शासकीय अधिवक्ता त्रिलोकी चंद्र केशरवानी ने वादी समेत चार गवाहों को पेश किया। उभय पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। आरोपी अजीत कुमार उर्फ राजू पर दोष सिद्ध पाया गया। इस पर पांच वर्ष के कैद की सजा व 50 हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई गई। अर्थदंड की रकम में से पीड़ित को 40 हजार रुपया देने का कोर्ट ने आदेश किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें