बीमा पॉलिसी की वादाखिलाफी से कोर्ट खफा, ब्याज सहित भुगतान का आदेश
-हेल्थ बीमा का क्लेम नहीं अदा करने पर उपभोक्ता आयोग ने दिया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
मंझनपुर। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की वादाखिलाफी को लेकर जिला उपभोक्ता आयोग ने नाराजगी जाहिर की है। उपभोक्ता के इलाज का भुगतान नहीं करने से नाराज आयोग ने खर्च की रकम अदा करने के साथ ही नौ प्रतिशत ब्याज देने का आदेश दिया है।
सैनी कोतवाली क्षेत्र के मुराइन का पुरवा गांव की रानीदेवी ने आयोग में वाद दाखिल कर बताया था कि 22 मई 2021 को उसने एक साल के आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की पॉलसी ली थी। इसके तहत 10 तक के इलाज का प्राविधान था। रानी देवी देवी पिछले साल गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं। 21 अप्रैल 2022 को न्यू पल्स हॉस्पिटल कल्यानपुर कानपुर में उन्हें भर्ती किया गया।
इलाज में एक लाख एक हजार 724 रुपये का खर्च आया। इसका बिल कंपनी में लगाकर उसने भुगतान चाहा तो कंपनी सिर्फ 25 हजार देने की बात कहने लगी। इसे लेकर रानी ने जिला उपभोक्ता आयोग में 16 अगस्त 2022 को वाद दाखिल किया।
आयोग ने प्रकरण करते हुए कंपनी के खिलाफ सख्त रूख अख्तियार किया। आयोग के अध्यक्ष लालचंद्र व सदस्य श्रीमती संचिता श्रीवास्तव ने अपने फैसले में इलाज में खर्च हुई संपूर्ण धनराशि की अदायगी के अलावा नौ प्रतिशत ब्याज का अतिरिक्त भुगतान करने का आदेश दिया।