जिला न्यायालय की विभिन्न अदालतों में जुर्म कुबूल करने पर पांच आरोपियों को अर्थदंड से दंडित किया गया है। देर शाम तक सभी आरोपियों ने अर्थदंड की रकम कोर्ट में जमा कर दी है।
सैनी कोतवाली के बनपुकरा निवासी मिथलेश उर्फ गदेलुआ व सूर्यकांत के खिलाफ वर्ष 1997 में मारपीट का मुकदमा दर्ज किया गया था। करीब 27 वर्ष तक कोर्ट का चक्कर काटने के बाद भी पुलिस अपने गवाह पेश नहीं कर पाई, इससे परेशान होकर आरोपियों ने सिविल जज जेडी मिक्की सिंह की कोर्ट में अपना जुर्म कुबूल कर फैसला सुनाने की गुहार लगाई।
इस पर कोर्ट ने दोनों के खिलाफ दो-दो हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया। इसी तरह कौशाम्बी कोतवाली के बेहनपुरवा निवासी नत्थू व रामबाबू को 22 वर्ष पुराने मुकदमे में जुर्म कुबूल करने पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मो. आमिर सुहेल ने पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
करारी कोतवाली के अर्का महावीरपुर निवासी राज नारायण तिवारी के खिलाफ वर्ष 2013 व 2017 में दर्ज कराए गए दो अलग-अलग मुकदमे में सिविल जज जेडी/एफटीसी प्रथम शबा परवीन ने जुर्म कुबूल करने पर 11-11 सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।