खुदकुशी के लिए उकसाने की आरोपी प्रेमिका की जमानत खारिज
पांच मई 2024 को प्रेमिका के घर में फांसी के फंदे पर लटका मिला था युवक का शव
संवाद न्यूज एजेंसी
मंझनपुर। जिला जज अनुपम कुमार ने आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी प्रेमिका की जमानत अर्जी सोमवार को खारिज कर दी। आरोपी प्रेमिका के घर में प्रेमी युवक का शव फांसी के फंदे से लटका मिला था।
अभियोजन वादी के अनुसार सरायअकिल कोतवाली के कोटिया निवासी राजकुमार का अवैध संबंध गांव की ही एक महिला से था। इसी वजह से उसका महिला के घर आना-जाना लगा रहता था। पांच मई 2024 की रात राजकुमार ने प्रेमिका के घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। राजकुमार के भाई सत्यम यादव ने गांव की महिला के खिलाफ अपने भाई को प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए विवश करने का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचनात्मक कार्रवाई करते हुए आरोपी प्रेमिका को जेल भेज दिया था। आरोपी की ओर से दाखिल की गई जमानत अर्जी पर सोमवार को जिला जज अनुपम कुमार की अदालत में बहस की गई। जिला शासकीय अधिवक्ता सोमेश्वर तिवारी व एडीजीसी अनिल चौधरी ने जमानत का विरोध किया। दोनों ओर से की गई बहस को सुनने व पुलिस केस डायरी का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने आरोपी प्रेमिका की जमानत अर्जी खारिज कर दी।