विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी कोर्ट शीरीन जैदी की अदालत ने मंगलवार को कातिलाना हमले के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। आरोपी के खिलाफ पुरानी रंजिश को लेकर धारदार हथियार से जानलेवा हमला करने का आरोप है।
पिपरी कोतवाली के गिरिया खालसा मजरा पचाभा निवासी मनोज कुमार पर 12 जून 2024 की शाम गांव के ही चार लोगों ने धारदार हथियार से कातिलाना हमला कर जख्मी कर दिया था। जख्मी मनोज के भाई की तहरीर पर पिपरी पुलिस ने पवन तिवारी, बब्लू, भोलू उर्फ सौरभ तिवारी व चूना के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित एससी/एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था। दौरान विवेचना पुलिस ने 14 जून 2024 को आरोपी भोलू उर्फ सौरभ तिवारी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। मंगलवार को आरोपी की ओर से दाखिल की गई जमानत अर्जी पर विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी कोर्ट शीरीन जैदी की अदालत में बहस की गई। विशेष लोक अभियोजक पंकज सोनकर ने जमानत का विरोध किया। दोनों ओर से की गई बहस को सुनने व पुलिस केस डायरी का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने आरोपी के अपराध को गंभीर बताते हुए की जमानत अर्जी खारिज कर दी।