मृतक के भाई रिंकू ने मुकदमा दर्ज कराया था कि उसके भाई की प्रेमिका के घरवालों ने गला दबाकर हत्या करने के बाद शव गांव के बाहर नींबू के बाग में फंदे से लटका दिया है। मामले में जेल में बंद आरोपी नींबूलाल की तरफ से जिला जज बृजेश कुमार मिश्र की अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। वादी की तरफ से शासकीय अधिवक्ता सोमेश्वर तिवारी ने जमानत का विरोध किया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। संवाद