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Kaushambi News: हत्या के आरोपी पिता-पुत्र की जमानत अर्जी खारिज

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जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुपम कुमार की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के आरोपी पिता-पुत्र की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। नौ नवंबर 2023 को युवक की कुल्हाड़ी व लाठी से पीटकर हत्या करने के मामले आरोपी जेल में बंद हैं। पिता-पुत्र ने जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। सरायअकिल कोतवाली के तरना गांव निवासी लालमन ने बताया कि नौ नवंबर 2023 को उसका बेटा मस्ताना रात दस बजे अपने पुराने घर से नए घर में सोने जा रहा था। रास्ते में गांव के दूधनाथ ने अपने बेटे छेद्दू के साथ कुल्हाड़ी व लाठी से मस्ताना पर हमला कर दिया। मस्ताना गंभीर रूप से जख्मी हो गया, इलाज के दौरान अगले दिन अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी।
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मृतक के पिता लालमन की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोपी पिता-पुत्र को जेल भेज दिया था। आरोपी पिता-पुत्र की ओर से न्यायालय में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। डीजीसी की दलील और दोनों पक्षों की बहस सुनने व केस डायरी के अवलोकन के बाद अदालत ने शनिवार को आरोपी पिता-पुत्र की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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