नाबालिग से छेड़खानी के एक पुराने मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया है। थाना पुरामुफ्ती क्षेत्र में 12 मई 2015 को दर्ज मुकदमे में पीड़िता की तहरीर पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। विवेचना में आरोप सिद्ध पाए जाने पर दोषी जीवन लाल उर्फ जितेंद्र लाल निवासी मंदरदी को न्यायालय ने एक वर्ष के कठोर कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।