पुलिस ने पश्चिमशरीरा थाना क्षेत्र के खरौना निवासी बच्चे को बेचने वाली मां व आरोपी नर्स को शुक्रवार को अदालत में पेश किया। पुलिस के रिमांड पत्र को देखकर रिमांड मजिस्ट्रेट ने धाराओं का गलत प्रयोग पाया। इसके बाद पुलिस की रिमांड को वापस कर दिया और दोनों को निजी मुचलके पर जमानत दे दी।
पुलिस ने ममता के प्रेमी बृजेश की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी मां व नर्स को बृहस्पतिवार को गिरफ्तार किया था। आरोपी पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि पुलिस ने प्रकरण में जो साक्ष्य दिए थे, उनसे धाराओं का मेल नहीं हुआ। इसका आरोपियों को लाभ मिला है।
कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि बीएनएस की धारा 143-2 मानव तस्करी से जुड़ी है। इस धारा में किसी को गलत इरादे से या तस्करी के उद्देश्य से पकड़ना शामिल है, जो इस प्रकरण में परिलक्षित नहीं होता।