खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत अब अंत्योदय कार्डधारकों और पात्र गृहस्थी के लाभार्थियों को नए नियम के मुताबिक खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। खाद्य आयुक्त के आदेश के बाद जिला पूर्ति अधिकारी ने सभी कोटे की दुकानों में लागू करने का निर्देश जारी कर दिया है।
खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत जिले के कोटे की दुकानों से अंत्योदय कार्ड धारकों को अभी तक 25 किलो चावल और दस किलो गेहूं दिया जाता था। इसी तरह पात्र गृहस्थी के लोगों को प्रति यूनिट साढ़े तीन किलो गेहूं और डेढ़ किलो चावल दिया जाता था। अब अगस्त माह से गेहूं और चावल की मात्रा में परिवर्तन कर दिया गया है। नए नियम के मुताबिक अंत्योदय कार्ड धारकों को 15 किलो चावल और 20 किलो गेहूं वितरित किया जाएगा जबकि पात्र गृहस्थी के लाभार्थियों को तीन किलो गेहूं और दो किलो चावल आवंटित किया जाएगा।
खाद्य आयुक्त इलाहाबाद मंडल ने हाल ही में इस आशय का फरमान जिले के डीएसओ को भेजा है। डीएसओ अनूप कुमार त्रिपाठी ने निर्देशित किया है कि प्रत्येक दशा में गेहूं और चावल का आवंटन निर्धारित की गई मात्रा में ही कार्डधारकों को दिया जाएगा। डीएसओ ने बताया कि गेहूं-चावल की मात्रा में परिवर्तन किया गया है। खाद्यान्न के रेट में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। यदि कहीं भी कोटेदार कार्डधारकों से रेट में परिवर्तन होने की बात कहकर वसूली करते हैं तो इसकी शिकायत करें फौरन कार्रवाई की जाएगी।