मंझनपुर। दो साल पहले पहले इंटर की छात्रा को अगवा कर दुष्कर्म के आरोपी को अदालत ने दस साल की कैद व 30 हजार रुपये अर्थदंड जमा करने की सजा सुनाई है। छात्रा को उस वक्त अगवा किया गया था जब वह घर से रिजल्ट लेने स्कूल जा रही थी।
अभियोजन के मुताबिक कोखराज इलाके के एक गांव में रहने वाली छात्रा भरवारी स्थित कॉलेज की छात्रा थी। वर्ष 2016 में छात्रा ने इंटर पास किया था। 30 जून 2016 को वह घर से रिजल्ट लेने स्कूल जा रही थी। रास्ते में सैनी कोतवाली के गोविंदपुर गोरियों गांव निवासी अभिमन्यु उसे बहला-फुसलाकर भगा ले गया। मामले में छह जुलाई को छात्रा के घरवालों ने कोखराज थाने में अभिन्यु के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने दबाव बनाया तो घटना के 25 दिन बाद आरोपी छात्रा को भरवारी रेलवे स्टेशन पर छोड़कर भाग निकला। अदालत में दिए बयान में छात्रा ने बताया कि आरोपी उसे एक घर में बंद किए था। वहां पर उसने दुष्कर्म किया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर चार्जशीट अदालत में पेश की। मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीताराम वर्मा की अदालत में विचाराधीन था। अभियोजन की तरफ से शासकीय अधिवक्ता तीरथ सिंह ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आरोपी को सजा दिए जाने की मांग किया था। मामले में अदालत ने आरोपी को दस साल की कैद और 30 हजार रुपये अर्थदंड जमा करने का आदेश दिया है।