मंझनपुर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो उत्कर्ष यादव की अदालत ने शनिवार को एक नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। रकम नहीं अदा करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया है।
सैनी कोतवाली इलाके के एक गांव की 10 वर्षीय एक लड़की एक दिसंबर 2022 को घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान परास गांव के मुकेश पासी ने पान मसाला मंगाने के बहाने उसे पास में बुला लिया। इसके बाद नाबालिग को सुनसान स्थान पर ले जाकर दुष्कर्म किया। गंभीर हालत में बच्ची को छोड़कर आरोपी भाग गया। परिजनों ने बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराकर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया।
विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मुकदमा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट उत्कर्ष यादव की अदालत में चला। राज्य की ओर से शासकीय अधिवक्ता रमेश चंद्र त्रिपाठी ने वादी समेत सात लोगों की कोर्ट में गवाही कराई। दोनों पक्षों की बहस सुनने और साक्ष्य के आधार पर शनिवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया।