मंझनपुर। धान क्रय केंद्र खुलने के 24 दिन बाद भी अपेक्षित खरीद नहीं होने पर सरकार ने नियम में बदलाव कर दिया है। किसान अब 100 क्विंटल तक धान बगैर किसी सत्यापन के बेच सकेंगे। इस सुविधा का लाभ पंजीकृत किसानों को ही मिल सकेगा। माना जा रहा है कि इससे धान खरीद में तेजी आएगी।
किसानों को उपज का बेहतर मूल्य मुहैया कराने के लिए इस बार जिले में 25 धान क्रय केंद्र खोले गए है। इन केंद्रों से करीब 53,030 मीट्रिक टन (एमटी) धान खरीदने का लक्ष्य है। एक नवंबर से खुले केंद्रों पर 24 दिन गुजरने के बावजूद करीब 948 एमटी ही धान खरीदा जा सका है। समस्या को देखते हुए सरकार ने नियम में बदलाव किया है। नई व्यवस्था में पंजीयन करा चुके किसानों को 100 क्विंटल तक धान बिना सत्यापन के बेचने की अनुमति दी गई है। अभी तक बिना सत्यापन के सीमांत और लघु किसानों को ही 25 या 50 क्विंटल धान बेचने की अनुमति थी। डिप्टी आरएमओ अंशुमाली शंकर ने बताया कि कोई भी किसान मंडी समिति ओसा, अजुहा तथा भरवारी आदि के किसी भी क्रय केंद्र में अपनी उपज बेच सकेगा।