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ट्रैफिक रूल तोड़ा तो भरना पड़ेगा पांच गुना जुर्माना

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ट्रैफिक रूल तोड़ा तो भरना पड़ेगा पांच गुना जुर्माना
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यातायात अनुपालन कराने के लिए शासन ने उठाया कदम
जुर्माने की रकम में तत्काल बढ़ोतरी लागू करने का निर्देश
अमर उजला ब्यूरो
मंझनपुर। लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों को लेकर शासन ने सख्त कदम उठाया है। यातायात नियमों का कड़ाई से अनुपालन कराने का निर्देश दिया है। ट्रैफिल रूल तोड़ने वालों के खिलाफ पहले से पांच गुना अधिक जुर्माना ठोकने का आदेश जारी किया है। प्रमुख सचिव आराधना शुक्ला ने इस बाबत सभी परिवहन अधिकारियों को पत्र भेजकर शासनादेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश दिया है।
शासनादेश के मुताबिक अब बगैर हेलमेट के दो पहिया वाहन से फर्राटा भरने पर सौ की जगह पांच सौ रुपये जुर्माना भरना होगा। दूसरी बार ऐसा करने पर जुर्माने की रकम दोगुना बढ़ाकर एक हजार कर दी जाएगी। बगैर ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन चलाते समय हेड अथवा मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने पर भी सौ की जगह पांच सौ रुपये का अर्थदंड भुगतना होगा। यातायात सिगभनल को नजरंदाज कर फर्राटा भरने अथवा दोपहिया वाहन में तीन सवारी चलने पर सौ के स्थान पर तीन सौ रुपये का जुर्माना भरना होगा। बगैर पंजीकृत वाहन चलाने पर एक की जगह पांच हजार तथा वाहन का बीमा नहीं होने पर आठ सौ के स्थान पर सीधे दो हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके अलावा वाहन के गलत पार्किंग करने पर पांच सौ, बिना नंबर प्लेट के वाहन चलाने पर तीन सौ, निर्धारित गति सीमा से अधिक तेज वाहन चलाने पर दो से चार हजार रुपये का अर्थदंड चुकाना पड़ेगा। एआरटीओ शंकरजी सिंह का कहना है कि शासकीय फरमान मिलते ही इस पर अमल शुरू कर दिया गया है।
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किशोरों के वाहन चलाने पर लगेगा ढाई हजार का अर्थदंड
मंझनपुर। यदि को अवयस्क (किशोर) वाहन चलाते हुए पकड़ा गया तो नए नियम के मुताबिक उसे ढाई हजार रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। लाइसेंस धारण करने से अपात्र होने के बावजूद किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई ड्राइवरी करते पकड़ा गया तो उसे पांच हजार रुपये का अर्थदंड भुगतना पड़ेगा।
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