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Kaushambi News: दिव्यांग महिला से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा

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कौशाम्बी कोतवाली क्षेत्र में दिव्यांग महिला से दुष्कर्म के दोषी को विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट शिरीन जैदी की अदालत ने बृहस्पतिवार को 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इस मामले में सीओ कौशाम्बी अभिषेक सिंह ने मुकदमा दर्ज होने के बाद विवेचना पूरी कर एक माह छह दिन में चार्जशीट न्यायालय में पेश की। जिसका विचारण करते हुए अदालत ने एक साल नौ दिन में फैसला सुनाया।
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कौशाम्बी कोतवाली क्षेत्र की दिव्यांग महिला दो जनवरी 2024 को शौच के लिए गई थी। तभी कायमपुर निवासी शिवनंदन उर्फ कमल यादव ने गेहूं के खेत में पीड़िता के साथ दुष्कर्म कर दिया था। दिव्यांग मूकबधिर होने के कारण शोर नहीं मचा सकी थी। घर पहुंच कर दिव्यांग ने परिजनों को घटना की जानकारी दी। पीड़िता ने चार फरवरी को पुलिस को तहरीर दी।
कौशाम्बी कोतवाली पुलिस ने नामजद आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। घटना की विवेचना सीओ कौशाम्बी अभिषेक सिंह ने की। मुकदमा पंजीकृत होने के दो दिन बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। सीओ ने बताया कि घटनास्थल का निरीक्षण, महिला का मेडिकल परीक्षण और बयान समेत अन्य विवेचना की प्रक्रिया पूरी कर 15 मार्च को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।
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मामले का विचारण विशेष न्यायालय एससीएसटी एक्ट की अदालत में हुआ। शासकीय अधिवक्ता की ओर से न्यायालय में कुल छह गवाहों को परीक्षित कराया गया। दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने और पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद बृहस्पतिवार को अदालत ने अपना फैसला सुना दिया।
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