फोटो 34कासगंज में स्कूली वाहनों में लगे अग्निशमन यंत्र चेक करते एआरटीओ आरपी मिश्र। स्त्र
कासगंज। जिले में सुरक्षा मानकों की जांच के तहत उप संभागीय परिवहन अधिकारी ने 46 स्कूल वाहन स्वामियों को नोटिस जारी किया है। इन्हें सात दिन के भीतर अपने वाहनों के दस्तावेज पूरे करने का आदेश दिया गया है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि ये वाहन का संचालित होते हुए पकड़े जाते हैं तो उनको सीज कर दिया जाएगा और एमवी एक्ट की धारा 192 के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।
जिले में इंटीग्रेटेड स्कूल व्हीकल मॉनिटरिंग पोर्टल पर कुल 193 स्कूली वाहनों का पंजीकरण किया गया है। इनमें से 147 वाहनों के सभी दस्तावेज पूरे हैं, जबकि 46 वाहनों के स्वामियों ने अभी तक अपने वाहनों के फिटनेस, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र, परमिट सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज पूरे नहीं किए हैं। उप संभागीय परिवहन अधिकारी आरपी मिश्र ने बताया कि दस्तावेज पूरे करने के कारण इन 46 वाहन स्वामियों को नोटिस भेजे गए हैं। उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि वो सात दिन के भीतर अपने दस्तावेज पूरे कराकर पोर्टल पर अपडेट कराएं। यदि इस समय सीमा के भीतर दस्तावेज पूरे नहीं किए गए तो संबंधित वाहन सड़क पर संचालित नहीं हो सकेगा। यह कदम स्कूली बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए उठाया गया है। यदि किसी वाहन में सुरक्षा मानकों की कमी पाई जाती है, तो उसे सीज कर दिया जाएगा। साथ ही सुरक्षा से खिलवाड़ करने पर धारा मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 192 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।
क्या है एमवी एक्ट 192
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 192 के तहत बिना पंजीकरण के वाहन चलाने से संबंधित है। यह एक गंभीर अपराध है, जिसके तहत पहली बार पकड़े जाने पर रुपये 2,000 से रुपये 5,000 तक का जुर्माना और दोबारा अपराध करने पर 1 साल तक की जेल या रुपये 10,000 तक का जुर्माना (या दोनों) लग सकते हैं।