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Kasganj News: 31 साल पुराने मारपीट के मामले में दोषी को सजा

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कासगंज। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तह पुलिस, मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते 31 वर्ष पुराने मारपीट के मामले में अदालत ने एक आरोपी को दोषी ठहराया है। न्यायालय उठने तक की सजा तथा दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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पुलिस के अनुसार थाना कासगंज में वर्ष 1995 में मारपीट से संबंधित मामले की प्राथमिकी दर्ज की गई। मामले में आरोपी मुकेश कुमार निवासी मोहल्ला जय-जयराम को न्यायालय में दोषी पाया गया। इसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। अर्थदंड जमा न करने की स्थिति में आरोपी को तीन दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। संवाद
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आयुध अधिनियम के दोषी को 17 दिन की सजा
कासगंज। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत पुलिस, मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप आयुध अधिनियम से जुड़े एक पुराने मामले में आरोपी को दोषी करार दिया गया है। न्यायालय ने दोषी को 17 दिन के कारावास तथा 3000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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जानकारी के अनुसार थाना ढोलना में वर्ष 2007 में आयुध अधिनियम से संबंधित मामले की सुनवाई माननीय न्यायालय में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के बाद अदालत ने विजय कुमार निवासी ग्राम बहटा, थाना ढोलना को दोषसिद्ध पाया। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में आरोपी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। संवाद
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