बरेली। स्पेशल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट राघवेंद्र मणि ने स्मैक तस्करी के दोषी कासगंज के थाना सहाबर के गांव बाहपुर निवासी हरपाल उर्फ हरिपाल को बृहस्पतिवार को 13 माह दो दिन की कैद और चार हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोतवाली पुलिस ने 12 जुलाई 2018 को 15 ग्राम स्मैक के साथ हरपाल को गिरफ्तार किया था। जांच के बाद 8 सितंबर 2018 को उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने हरपाल को स्मैक तस्करी का दोषी करार देते हुए कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 15 दिन अतिरिक्त जेल में रहना होगा। संवाद