कासगंज। प्रभारी सत्र न्यायाधीश रत्नेश कुमार श्रीवास्तव ने पत्नी की हत्या के आरोपी पति को जमानत नहीं दी। मामले की गंभीरता और प्रकरण में लगाए गए आरोपों को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी।
जनपद फर्रुखाबाद के गांव हरकरनपुर निवासी दयानंद ने थाना पटियाली में दी गई तहरीर दी थी। जिसमें उन्होंने बहन तनूजा की संदिग्ध मृत्यु के लिए पति और देवरों पर हत्या का आरोप लगाया। बहन की शादी लगभग 10 साल पहले गांव गूदरागंज निवासी सुनील कुमार के साथ हुई थी। शादी के कुछ समय बाद से ही बहन को पति सुनील, देवर सुधीर कुमार और प्रदीप कुमार प्रताड़ित करते थे। घटना से 2-3 दिन पहले जब बहन मायके आई तब उसने बताया था कि तीनों ने उसके साथ मारपीट की है। 12 दिसंबर 2024 को परिवार को सूचना मिली कि तनूजा की तबीयत खराब है और उसे चोट लग गई है। जब परिजन गूदरागंज पहुंचे तो वह मृत अवस्था में मिली। ग्रामीणों ने भी बताया कि घटना वाले दिन तनूजा का पति एवं दोनों देवरों से विवाद हुआ था और उन्होंने उसके साथ मारपीट की थी। आरोपी पति ने अपनी जमानत अर्जी कोर्ट में डाली। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।