कासगंज। युवती से छेड़छाड़ करने और शादी से इनकार करने पर चेहरे पर तेजाब डालने की धमकी देने के मामले में अपर जिला सत्र न्यायाधीश रत्नेश कुमार श्रीवासतव ने शाहनूर को चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर उसे दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामले में पीड़िता की मां ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि घटना के समय वह घर पर मौजूद थी और स्नान करने की तैयारी कर रही थी। इसी दौरान शाहनूर घर में घुस आया और उसकी पुत्री के साथ छेड़छाड़ करने लगा।
तहरीर के अनुसार, पुत्री के शोर मचाने पर मां मौके पर पहुंची तो आरोपी गाली-गलौज करते हुए धमकी दे रहा था कि यदि युवती ने उससे शादी नहीं की तो वह उसके चेहरे पर तेजाब डाल देगा। शोर सुनकर पीड़िता का भाई भी मौके पर पहुंच गया। शिकायत में यह आरोप भी लगाया गया था कि घटना से करीब 15 दिन पहले आरोपी ने युवती पर तेजाब फेंकने का प्रयास किया था। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने शाहनूर को दोषसिद्ध ठहराते हुए चार वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।