कासगंज। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत न्यायालय ने मारपीट और धमकी देने के मामले में अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने दोषी पर तीन हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को 15 दिन के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
थाना सिढ़पुरा पुलिस ने वर्ष 2007 में बबलू के खिलाफ मारपीट, गालीगलौज और धमकी देने में प्राथमिकी दर्ज की थी। मामले में पैरवी करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से रखे गए साक्ष्यों और दलीलों के आधार पर अभियुक्त बबलू को दोषसिद्ध किया गया। इसके बाद न्यायालय ने उसे तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को 15 दिन के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। संवाद