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Kasganj News: घर में घुसकर मारपीट और गाली-गलौज के मामले में अदालत का फैसला

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कासगंज। विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट जैबा मजीद ने छह साल पुराने मारपीट और घर में घुसकर हमला करने के मामले में अपना फैसला सुनाया। अदालत ने चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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सोरों के गांव बदनपुर निवासी हरीशचंद्र 10 सितंबर को अपने घर पर बैठा हुआ था। गांव के धर्मवीर, वीरेंद्र, लालाराम और योगेश घर पर आ गए और गाली देने लगे। विरोध करने पर मारपीट की। मामले की प्राथमिकी आरोपियों के खिलाफ दर्ज कराई गई।
अदालत ने दोषियों को धारा 147 के तहत एक साल का कठोर कारावास और एक हजार रुपये जुर्माना, धारा 323 में छह माह की सजा और 500 रुपये जुर्माना सुनाया। धारा 325 और 452 के तहत तीन-तीन साल का कठोर कारावास तथा पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। वहीं धारा 504 के तहत एक साल की सजा और एक हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर अलग से साधारण कारावास भुगतना होगा।
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अदालत ने मामले के तथ्यों, परिस्थितियों और चोट की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए सजा सुनाई। सभी धाराओं में सुनाई गई सजाएं एक साथ चलने का आदेश दिया गया है। साथ ही आरोपियों को मामले में पहले से जेल में बिताई गई अवधि का नियमानुसार लाभ देने के निर्देश दिए गए हैं।
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