कासगंज। गंजडुंडवारा थाना क्षेत्र में चार वर्षीय मासूम बच्ची से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट धनंजय कुमार मिश्र की अदालत ने फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी पिंटू उर्फ रवि उर्फ अजय को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है, जिसे अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना 12 जुलाई 2022 की है। आरोपी ने टॉफी का लालच देकर चार वर्षीय मासूम को उसके घर के पास से उठाया और अरहर के खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया। घटना के अगले दिन यानी 13 जुलाई को पीड़िता की मां ने गंजडुंडवारा थाने में लिखित तहरीर देकर पुलिस को मामले से अवगत कराया था। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना पूरी की और ठोस साक्ष्य जुटाकर न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था।
साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधारों पर पॉक्सो एक्ट की धारा छह के तहत आरोपी को दोषी ठहराया गया। अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि वसूल किए जाने वाले अर्थदंड की पूरी राशि पीड़िता को दी जाएगी तथा दोषी द्वारा जेल में बिताई गई अवधि को कुल सजा में समायोजित किया जाएगा।