कासगंज। सत्र न्यायाधीश रामेश्वर के न्यायालय ने मारपीट के मामले में आरोपी दीनानाथ की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। मामले में वादी लाल सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 29 नवंबर 2025 को शाम करीब 4:30 बजे वह अपने घर पर था।
आरोप है कि इस दौरान विपक्षी एक राय होकर उसके घर में घुस आए और सरिया, लाठी-डंडों से हमला कर दिया। हमले में उसके सिर और हाथ में गंभीर चोटें आईं। वादी के अनुसार, शोर सुनकर पड़ोसी सुशील कुमार, लालो देवी, ओमवती और अनीता बचाने पहुंचीं तो आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट की, जिससे वे घायल हो गईं।
मामले में तोताराम, ओमकार, राहुल, जसवीर, हुलासीराम, पातीराम, दीनानाथ, अजय, गायत्री और हेमलता सहित अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। इसके बाद दीनानाथ ने अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। संवाद