कासगंज। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रत्नेश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने 7,210 किलोग्राम नकली व मिलावटी देसी घी की तस्करी के आरोपी राजेश कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। आरोपी हाथरस जिले के महामई सलावत का निवासी है।
5 जनवरी 2026 की रात पुलिस ने सलेमपुर तिराहे के पास स्थित एक खाली प्लॉट पर छापेमारी की थी। इस कार्रवाई के दौरान कैंटर और पिकअप गाड़ियों से फर्जी बिलों के सहारे ले जाया जा रहा भारी मात्रा में मिलावटी देसी घी बरामद किया गया था। पुलिस ने मौके से अवनीश उर्फ अजीत और अमन को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि पिकअप चालक राजेश कुमार मौके से भागने में सफल रहा था। खाद्य विभाग की जांच में बरामद घी अधोमानक पाया गया था।
गिरफ्तार आरोपी अवनीश ने पूछताछ में खुलासा किया था कि वे लोग गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद के दो अन्य युवकों के साथ मिलकर कम दाम पर नकली घी खरीदते थे और दुकानदारों को बेचकर मुनाफा कमाते थे। इस मामले में उपनिरीक्षक महेश सिंह की तहरीर पर पुलिस ने कानूनी कार्रवाई की थी।
गिरफ्तारी से बचने के लिए पिकअप चालक राजेश कुमार ने अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी। सुनवाई के दौरान उसके अधिवक्ता ने उसे निर्दोष बताते हुए झूठा फंसाए जाने का दावा किया। हालांकि, जिला शासकीय अधिवक्ता ने इसका कड़ा विरोध करते हुए तर्क दिया कि आरोपी गंभीर और गैर-जमानती अपराध में संलिप्त है। मामले की गंभीरता, प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट और आरोपी की संलिप्तता को आधार बनाते हुए अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।