अमांपुर के मतदेय स्थल संख्या 19 मौजमपुर हुसैनपुर मतदान केंद्र पर तैनात बीएलओ एवं शिक्षा मित्र अंजना देवी गणना प्रपत्र एवं अन्य सामग्री लेने ही नहीं आईं, जिससे निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में बाधा आई। सुपरवाइजर एवं सहायक अध्यापक नरेन्द्र राव को निर्देश दिया गया था कि वह अंजना देवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं, लेकिन वह खुद तहसील कार्यालय नहीं पहुंचे।
भारत निर्वाचन आयोग की ओर से कराए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) सर्वे में लापरवाही बरतने पर बीएलओ और सुपरवाइजर के खिलाफ सोरोंजी कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं तहसीलदार सहावर संदीप चौधरी की तहरीर पर दोनों के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 32 के तहत कारवाई की गई है।
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शिकायत के अनुसार, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं उपजिलाधिकारी के निर्देश पर सभी बीएलओ को प्रशिक्षण देकर विशेष गहन पुनरीक्षण से संबंधित गणना प्रपत्र एवं सामग्री प्राप्त करने के निर्देश दिए गए थे। मगर अमांपुर के मतदेय स्थल संख्या 19 मौजमपुर हुसैनपुर मतदान केंद्र पर तैनात बीएलओ एवं शिक्षा मित्र अंजना देवी गणना प्रपत्र एवं अन्य सामग्री लेने ही नहीं आईं, जिससे निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में बाधा आई। सुपरवाइजर एवं सहायक अध्यापक नरेन्द्र राव को निर्देश दिया गया था कि वह अंजना देवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं, लेकिन वह खुद तहसील कार्यालय नहीं पहुंचे।
निर्वाचन कार्य में दोनों की इस गंभीर लापरवाही को देखते हुए सुपरवाइजर नरेन्द्र राव और बीएलओ अंजना देवी दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच उप-निरीक्षक प्रबल प्रताप सिंह को सौंपी गई है।