कानपुर देहात। कानपुर नगर के सजेती थाना क्षेत्र के एक गांव में किशोरी से छेड़छाड़ व अभद्रता किए जाने के मामले दर्ज मुकदमें की सुनवाई पॉक्सो कोर्ट में चल रही थी। शुक्रवार को अदालत ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए तीन साल के कारावास की सजा सुनाई।
सजेती क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने मई 2022 में पुलिस को शिकायती पत्र दिया था। इसमें बताया था कि गांव का नरेंद्र उर्फ बालजी प्रजापति रात में उसके घर घुस आया और चारपाई पर लेटी 15 वर्षीय बेटी से छेड़छाड़ करने लगा। बेटी के शोर मचाने पर आरोपी धमकी देते हुए भाग निकला। पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के साथ ही विवेचना करते हुए आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया था। इसस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-15 पाॅक्सो कोर्ट में चल रही थी। शुक्रवार को बचाव व अभियोजन की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने नरेंद्र उर्फ बालजी को दोषी ठहराया। उसे तीन साल की सजा और छह हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।