कानपुर देहात। कानपुर नगर के सजेती थाना क्षेत्र के गांव में स्कूल से लौट रही छात्रा के साथ युवक ने छेड़छाड़ की थी। इस मामले में दर्ज मुकदमें की सुनवाई पॉक्सो कोर्ट में चल रही थी। मंगलवार को अदालत ने सुनवाई करते हुए अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए तीन साल कैद की सजा सुनाई।
सजेती थाना में नवंबर 2018 में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें पुलिस को बताया था कि उसकी भतीजी 27 नवंबर 2018 को क्षेत्र के एक काॅलेज से घर आ रही थी। रास्ते में जीतू बाइक लेकर खड़ा था। उसने भतीजी से छेड़छाड़ करते हुए उसे साइकिल से गिरा दिया। पास मौजूद लोगों ने उसे खदेड़ा तो आरोपी मौके से भाग निकला था।
पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विवेचना कर आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में पेश किए थे। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष तिवारी की कोर्ट में चल रही थी। मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान बचाव व अभियोजन में बहस हुई। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी जीतू को दोष सिद्ध करते हुए तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।