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Kanpur News: किशोरी से यौन शोषण में युवक को 20 साल की कैद

Fri, 03 Apr 2026 01:28 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
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कानपुर देहात। डेरापुर थाना क्षेत्र के एक गांव में करीब दो साल पहले किशोरी का यौनशोषण करते, गर्भपात कराने व मारपीट के मामले में गुरुवार को सुनवाई पूरी हुई। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। वहीं, मारपीट में आरोपी उसकी मां को दोषमुक्त कर दिया।
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एक गांव निवासी पिता ने 13 फरवरी 2023 को डेरापुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बताया था कि उसकी 15 वर्षीय बेटी अपनी पारिवारिक ताई के यहां काम करवाने जाती थी। वहां उनके लड़के उत्तम सिंह ने उसको बहलाकर शारीरिक शोषण करता है। इससे उसको गर्भ ठहर गया। जानकारी होने पर आरोपी व उसकी उसकी मां राम दुलारी ने बेटी के साथ 12 फरवरी 2023 को मारपीट कर जबरन गर्भपात कराने की दवा खिलाई थी। इससे पेट में बच्चे की मौत होने से उसकी हालत खराब हो गई थी। मामले में पीड़िता के पिता ने आरोपित उत्तम सिंह व उसकी मां रामदुलारी के खिलाफ डेरापुर थाने में 13 फरवरी 2023 को रिपोर्ट दर्ज कराई।
पुलिस ने मामले में मां-बेटे की गिरफ्तारी के साथ उनके खिलाफ आरोप पत्र अदालत में भेजा था। मामले की सुनवाई मौजूदा समय में स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या-13 में चल रही थी। मामले में वादी, पीड़िता व गवाहों के बयानों, पुलिस विवेचना के अनुशीलन के साथ ही अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपित उत्तम सिंह को दोषीसिद्ध होने पर उसको 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना की आधी धानराशि पीड़िता को दिए जाने व जुर्माना अदा नहीं करने पर उसको दो माह के अतिरिक्त कारावास का आदेश किया गया। वहीं, उसकी मां रामदुलारी को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया।
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