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फिल्म न दिखाना एयर इंडिया को पड़ गया महंगा, आपको भी जरूर जानना चाहिए क्या हैं नियम

Fri, 17 Nov 2017 02:16 PM IST
टीम डिजिटल, अमर उजाला, कानपुर
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फ्लाइट में मनोरंजन के लिए मूवी स्क्रीन भी होगी। ऐसे ही कुछ दावा किया गया था। लेकिन दावा झूठा हुआ तो जागरूक उपभोक्ता ने ली न्यायालय की शरण और एयर इंडिया को हर्जाना भी देना पड़ा।
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मुंबई तक की यात्रा का लिया था टिकट

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कानपुर। टिकट में उल्लेख होने के बाद भी हवाई जहाज में फिल्म न चलाए जाने के मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ने एयर इंडिया लिमिटेड को 30 हजार रुपये हर्जाना देने का आदेश सुनाया है। साथ ही मुकदमा दाखिल करने की तारीख से भुगतान वाले दिन तक आठ प्रतिशत ब्याज और पांच हजार रुपये जुर्माना भी वादी वकील को देने को कहा है।

दूध का बंगला सिविल लाइंस निवासी अधिवक्ता गोपी गोयल ने पांच नवंबर 2014 को एयर इंडिया लिमिटेड एयर लाइन हाउस नई दिल्ली, एयर इंडिया बिल्डिंग प्रथम तल नरीमन प्वाइंट मुंबई के खिलाफ मुकदमा दाखिल किया था। एयर इंडिया बुकिंग ऑफिस हजरतगंज लखनऊ और ग्लोबल हॉलीडेज दि माल कानपुर को भी विपक्षी बनाया गया था। इसमें कहा था कि उन्होंने 10500 रुपये में एक जुलाई 2013 को लखनऊ से मुंबई तक की यात्रा का टिकट लिया था।

 
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फिल्म न दिखाकर एयर इंडिया ने सेवा में कमी की है

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ग्लोबल हॉलीडेज ने दावा किया था कि फ्लाइट में मनोरंजन के लिए मूवी स्क्रीन भी होगी। फिल्म देखकर मनोरंजन भी कर सकते हैं। पांच जुलाई को यात्रा के दौरान फ्लाइट में कोई मूवी नहीं चलाई गई। यह सेवा में कमी है। नोटिस देने पर भी विपक्षी ने कुछ नहीं किया।

उपभोक्ता फोरम में मामला जाने के बाद एयर इंडिया ने अपना पक्ष रखा। कहा कि ग्लोबल हॉलीडेज उनका अधिकृत एजेंट नहीं है। ग्लोबल हॉलीडेज ने अपना पक्ष नहीं रखा। फोरम अध्यक्ष डॉ. आरएन सिंह और वरिष्ठ सदस्य पुरुषोत्तम सिंह ने वादी के पक्ष में फैसला सुनाया। कहा कि टिकट पर मनोरंजन के लिए फिल्म की सुविधा होना अंकित है। अधिकृत एजेंट की बात पर फोरम ने कहा कि एयर इंडिया ने एजेंट द्वारा दी गई टिकट पर अपनी फ्लाइट में हवाई यात्रा की इजाजत दी थी। फिल्म न दिखाकर एयर इंडिया ने सेवा में कमी की है।
 
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