कानपुर। कल्याणपुर थाने में दर्ज दहेज उत्पीड़न व हत्या के प्रयास के एक मुकदमे में गलत चार्जशीट लगाने पर महिला दरोगा को निलंबित किया गया है। यह कार्रवाई शिकायत के बाद संयुक्त पुलिस आयुक्त ने है।
आवास विकास तीन निवासी संध्या ने कन्नौज के सरायमीरा निवासी पति जय कुमार उर्फ शिवम, ससुर अशोक, सास प्रेमवती, जेठ विजय और सुमित के खिलाफ मार्च 2025 में दहेज उत्पीड़न समेत कई गंभीर आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराया था। ससुरालियों पर जहर खिलाने और पति पर दूसरी महिला से शादी के भी आरोप लगाए थे। मामले की जांच महिला दरोगा शिखा सिंह को सौंपी गई थी। दरोगा ने ससुर और दो जेठ को क्लीन चिट दे दी और आरोप पत्र दाखिल कर दिए। दरोगा ने जहर खिलाने के आरोप पर न तो कन्नौज जिला अस्पताल के रजिस्टर चेक किए और न ही चिकित्सकों के बयान दर्ज किए। जांच के दौरान आरोपियों के मोबाइल नंबरों की सीडीआर और लोकेशन लेने के भी प्रयास नहीं किए गए। पीड़िता की शिकायत पर संयुक्त पुलिस आयुक्त आशुतोष कुमार ने जांच कराई तो आरोप सही पाए गए जिसके बाद उन्होंने महिला दरोगा शिखा सिंह को लापरवाही का दोषी मानते हुए निलंबित कर दिया।