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Kanpur News: नोटिस आने पर नियमों और तथ्यों के साथ दें जवाब

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कानपुर। सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन की ओर से मंगलवार को लखनपुर स्थित सभागार में जीएसटी डिमांड और रिकवरी विषय पर गोष्ठी हुई। इसमें वक्ताओं ने कहा कि विभाग की ओर से नोटिस आने पर नियमों और तथ्यों के साथ जवाब देना चाहिए।
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मुख्य वक्ता अधिवक्ता उच्च न्यायालय देवेंद्र कुमार पांडेय ने जीएसटी नोटिस प्रक्रिया (डीआरसी 01 से 09) टैक्स रिकवरी, अपील और न्यायिक निर्णयों पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि कानून के तहत कर की मांग तब की जाती है जब कोई पंजीकृत व्यक्ति टैक्स का भुगतान नहीं करता है। टैक्स कम चुकाया गया हो या गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) लिया गया हो। गलत तरीके से रिफंड लेने पर नोटिस जारी किया जाता है। इसके अलावा धोखाधड़ी, जालसाजी आदि की स्थिति में नोटिस जारी होता है। विभाग की ओर से मिले नोटिस के बाद करदाता को जवाब देने का अवसर दिया जाता है। यदि जवाब असंतोषजनक होता है तो ऑर्डर पास किया जाता है जिसमें टैक्स, ब्याज और पेनाल्टी शामिल होती है। यदि करदाता की ओर से निर्धारित समय पर टैक्स जमा नहीं किया जाता है तो विभाग रिकवरी की प्रकिया शुरू कर देता है। एसोसिएशन के अध्यक्ष एसपी सिंह ने बताया कि यदि करदाता विभाग के आदेश से असंतुष्ट है तो वह अपील कर सकता है। इस मौके पर अवनीश मिश्रा, आईडी भाटिया, वीके शुक्ला, सुनील त्रिवेदी, अरविंद शुक्ला, संजीव गुप्ता, दिनेश शुक्ला आदि मौजूद रहे।
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