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अन लॉक में ऐसे रहेगा

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प्रतिदिन खुलने वाली दुकाने 1- एसेसरीज / घडी / बैग - अटैची / ड्राई क्लीनर / पलैक्स प्रिंटिंग / प्रिन्टिंग प्रेस / केमिकल से संबंधित / लेदर गुड्स से संबंधित / अन्य वस्तुओं से संबंधित आवश्यक वस्तुओं से संबंधित दुकानें / बेकरी / मिठाई की दुकान प्रातः 7-00 बजे से रात्रि 8 बजे तक। केवल रिटेल में बेचने का कार्य / 2- वाहनों के सर्विस सेन्टर / रिपेयरिंग की दुकान / मछली - मीट / एकल दुकान । साप्ताहिक बन्दी ( प्रतिदिन खुलने वाली आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर ) समस्त बाजार सुबह 9.00 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक खोले जायेंगें और सभी व्यवसायियों को 9.00 बजे रात्रि तक अपने - अपने घर पहुंचना होगा क्यों रात्रि निषेधाज्ञा के दृष्टिगत आवागमन प्रतिबंधित होगा । सभी व्यवसायियों को सोशल डिस्टेन्सिग एवं अन्य समस्त प्रकार के निर्देशों का पालन करना होगा । सुपर मार्केट आदि में भी दुकानों को उक्त रोस्टर के अनुसार ही खोलने की अनुमति होगी एवं सोशल डिस्टेन्सिंग , मास्क , ग्लब्स पहनने एवं सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करने की शर्ते यथावत लागू रहेंगी । 3--मुख्य थोक सब्जी मण्डी - नौवस्ता मण्डी , चकरपुर मण्डी , ख्योरा ( नवाबगंज सब्जी ) मण्डी आदि को सुबह 4.00 बजे से प्रातः 7.00 बजे तक खुलेंगी । सब्जी मण्डी का रिटेल वितरण सुबह 6.00 बजे से सुबह 9.00 बजे तक होगा एवं फल सब्जी - मण्डियों को बड़े व खुले स्थानों पर स्थापित कर प्रातः 8.00 बजे से सायं 08.30 बजे तक सामान्य लोगों के लिए खोला जा सकेगा। किन्तु सभी दुकानदारों को 9 बजे तक अपने - अपने घर पहुंचना अनिवार्य होगा । ( 4--शहरी क्षेत्र में कोई भी साप्ताहिक मण्डी नहीं लगेगी एवं ग्रामीण क्षेत्र में साप्ताहिक मण्डी सोशल डिस्टेन्सिंग के साथ लगाने की अनुमति होगी । 5---मिठाई की दुकानें इस शर्त के साथ खुलने की अनुमति होगी कि बैठकर खिलाने की व्यवस्था नहीं होगी एवं बिक्री के समय प्रवेश द्वार पर सेनिटाइजर की पर्याप्त व्यवस्था के साथ , फेस - मास्क , फेस - कवर , ग्लब्स एवं सोशल डिस्टेन्सिंग के मानकों का कड़ाई से पालन किया जायेगा । 6----बारात घर खोले जायेंगे लेकिन शादी के लिए पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा । इसमें 30 लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं होगी । शादी / बारात - घर पर किसी भी रूप में शस्त्र ले जाना वर्जित होगा , उल्लंघन करने पर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी । 7----स्ट्रीट वेण्डर / पटरी व्यवसायी को अपना कार्य करने की अनुमति होगी लेकिन फेस - मास्क , फेस - कवर , ग्लब्स एवं सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करते हुए केवल खुले स्थानों पर बिकी करने की अनुमति होगी । इसके लिए नगर निगम द्वारा नियमों के आलोक में व्यवस्था का निर्धारण किया जायेगा । 8------सैलून / ब्यूटी पार्लर की दुकानें सप्ताह में तीन दिन ( बुधवार , शुकवार एवं रविवार ) सोशल डिस्टेन्सिंग एवं प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करने के साथ खोलने की अनुमति होगी । इनमें बाल काटने इत्यादि कार्य करने वाले स्टॉफ द्वारा कार्य करने के दौरान फेस - शील्ड तथा ग्लब्स पहनना अनिवार्य होगा , अन्य स्टॉफ द्वारा भी फेस - मास्क , फेस - कवर , ग्लब्स का प्रयोग किया जायेगा । यदि कपड़े का इस्तेमाल होता है तो एक बार ही प्रयोग हो अथवा डिस्पोजेबल कपड़ा / सामग्री का प्रयोग किया जायेगा । 9-----मेडिकल स्टोर , अस्पताल , नर्सिंग होम , इमरजेन्सी सेवाएं आदि प्रतिदिन खुली रहेंगी । इन पर समय सीमा का बन्धन लागू नहीं होगा । प्राइवेट अस्पतालों को इमरजेन्सी एवं आवश्यक ऑपरेशन करने हेतु स्वास्थ्य विभाग की अनुमति तथा समस्त सुरक्षा उपकरण एवं प्रशिक्षण के बाद खोलने की अनुमति होगी । 10---- राजस्व ग्राम / मजरा यदि कन्टेनमेंट जोन हागा तो उक्त ग्राम / मजरे में खेती की जमीन पर रोपाई / बोआई हेतु न्यूनतम आवश्यकता एवं कृषि मशीनरी जैसे ट्रैक्टर आदि के उपयोग की छूट होगी। ।
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