हॉट स्पॉट के बाहर परिस्थितियों का मूल्यांकन करते हुए आवश्यक गतिविधियों पर प्रतिबन्ध लगाए जा सकते हैं। व्यक्तियों,वस्तुओं, माल की ढुलाई राज्य के अन्दर और अन्तर्राज्य परिवहन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा। इसके लिए कोई भी अलग से अनुमति और ई -परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। ----------- -एसओपी के साथ व्यक्तियों का आवागमन, पैसेन्जर ट्रेन व अन्य ट्रेनों से आवागमन , घरेलू हवाई यात्राएं , विदेश में फंसे हुए भारतीय नागरिकों का आगमन की अनुमति जारी रहेगी। ----------- --65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां और 10 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चे , सिवाय ऐसी परिस्थितियों के जिसमें स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं हेतु बाहर निकलना जरूरी हो , घरों के अन्दर ही रहेंगे। -------------- -- कार्यालयों और कार्यस्थलों पर सभी कर्मचारी, कार्मिकों को संक्रमण से बचाव के लिए अपने मोबाइल फोन में आयोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना चाहिए। -------------- . प्रत्येक सोमवार से वृहस्पतिवार तक सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान / सभी मॉल , काम्प्लेक्स, आवश्यक वस्तुओं, सेवाओं से संबंधित दुकानें, डिपार्टमेंटल स्टोर, सभी निजी कार्यालय, ट्रांसपोर्ट, ऑटोमोबाइल शोरूम, शराब की दुकानें, सभी रेस्टोरेन्ट, मिठाई की दुकानें, खाद् सामग्री की दुकानें, हेयर सैलून, ब्यूटी पार्लर, किराना, परचून की दुकाने, अनाज - गल्ला मण्डी, सब्जी, फल, दूध, अण्डा, मछली, मीट, ब्रेड, बेकरी, मिठाई की दुकान केवल रिटेल में बेचने का कार्य, होम डिलीवरी, डोर स्टेप डिलीवरी सर्विसेज चालू रहेगी। ------------ शुकवार को आवश्यक वस्तुओं से संबंधित दुकानें जैसे किराना, परचून की दुकानें, दूध,अण्डा , मछली -मीट,ब्रेड, मिठाई की दुकानें खुली रहेंगी। ---------- शनिवार रविवार को किराना, दूध, ब्रेड, सब्जी की दुकान खुलेंगी। बाकी वस्तुओं की होम डिलीवरी हो सकेगी। --------- दवा, गैस, पेट्रोल पंप, उद्योग पूरे सप्ताह खुलेंगे।